स्मृति ईरानी मामले में छह फ़रवरी को क्षेत्राधिकार की तारीख़ तय करेगी अदालत

By भाषा | Updated: February 2, 2021 19:29 IST2021-02-02T19:29:37+5:302021-02-02T19:29:37+5:30

The court will decide the date of jurisdiction on February 6 in the Smriti Irani case | स्मृति ईरानी मामले में छह फ़रवरी को क्षेत्राधिकार की तारीख़ तय करेगी अदालत

स्मृति ईरानी मामले में छह फ़रवरी को क्षेत्राधिकार की तारीख़ तय करेगी अदालत

सुलतानपुर (उप्र) दो फ़रवरी जिले की एमपी एमएलए अदालत में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज़ वर्तिका सिंह द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दो अन्य के खिलाफ दायर एक मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई और अदालत ने क्षेत्राधिकार निर्धारण की तारीख 6 फरवरी तय की है।

वर्तिका सिंह के वकील रोहित त्रिपाठी ने मंगलवार को कहा कि एमपी-एमएलए अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई और अदालत ने क्षेत्राधिकार के फैसले की तारीख 6 फरवरी तय की है। त्रिपाठी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज की तरफ से अदालत में 2 जनवरी 21 को दायर मानहानि के एक अन्य वाद में वर्तिका सिंह का बयान आज दर्ज किया गया। इस मुकदमें से सम्बंधित गवाहों उत्कर्ष विक्रम, अजीत प्रताप सिंह, वृजेश सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, किरण सिंह को बयान के लिए अदालत ने 19 फरवरी को तलब किया है।

गौरतलब है कि सिंह ने केंद्रीय मंत्री और दो अन्य लोगों द्वारा केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए यहां अदालत का रुख किया है।

उसने आरोप लगाया था कि मंत्री के करीबी लोगों ने एक फर्जी पत्र जारी कर उन्हें केंद्रीय महिला आयोग की सदस्य के रूप में नियुक्त किया था।

सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री के दो कथित सहयोगी विजय गुप्ता और रजनीश सिंह ने शुरुआत में उनसे एक करोड़ रुपये की मांग की और फिर 25 लाख रुपये तक आए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने उनसे अश्लील तरीके से बात की।

इसके पहले 23 नवंबर को गुप्ता ने अमेठी जिले के मुसाफिरखाना पुलिस स्टेशन में वर्तिका और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद वर्तिका ने दावा किया कि जब उसने 'भ्रष्टाचार' का पर्दाफाश करने की चेतावनी दी तो उनके ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई।

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Web Title: The court will decide the date of jurisdiction on February 6 in the Smriti Irani case

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