अदालत ने “सभी छात्रों को उत्तीर्ण” करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को बरकरार रखा

By भाषा | Updated: March 22, 2021 18:15 IST2021-03-22T18:15:23+5:302021-03-22T18:15:23+5:30

The court upheld the Tamil Nadu government's order to "pass all students" | अदालत ने “सभी छात्रों को उत्तीर्ण” करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को बरकरार रखा

अदालत ने “सभी छात्रों को उत्तीर्ण” करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को बरकरार रखा

चेन्नई, 22 मार्च मद्रास उच्च न्यायालय ने कक्षा नौवीं, 10 वीं और 11 वीं के छात्रों के लिए परीक्षा कराए बिना “सभी को उत्तीर्ण” करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को सोमवार को बरकरार रखा।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने शिक्षा विभाग द्वारा इस साल 25 फरवरी को दिए गए सरकारी आदेश को बरकरार रखा और शिक्षक संघ की ओर से दायर याचिका को निरस्त कर दिया।

पीठ ने कहा कि स्कूल 11वीं कक्षा में छात्रों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से पहले उनकी परीक्षा ले सकते हैं।

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Web Title: The court upheld the Tamil Nadu government's order to "pass all students"

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