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अदालत ने 19 व 22 जुलाई को एसएसएलसी परीक्षा संबंधी फैसले को कायम रखा

By भाषा | Updated: July 12, 2021 18:33 IST

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बेंगलुरू, 12 जुलाई कर्नाटक उच्च न्यायालय 19 और 22 जुलाई को चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए 10 वीं कक्षा की परीक्षा (एसएसएलसी) आयोजित कराने के राज्य सरकार के फैसले को सोमवार को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एच संजीवकुमार की खंडपीठ ने एस वी सिंगरे गौड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें परीक्षा आयोजित करने को चुनौती देते हुए दलील दी गयी थी कि अभी कोविड​​​​-19 महामारी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने दलील दी थी कि सरकार ने प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वितीय वर्ष की परीक्षा रद्द कर दी है।

महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवद्गी ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए सभी एहतियाती उपायों के बारे में जानकारी दी। वहीं प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित कराने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है।

कुमार ने पिछले महीने परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा था कि एसएसएलसी परीक्षाएं छात्रों की आगे की पढ़ाई के लिए अहम हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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