नयी दिल्ली, 27 मई उपचाररत कोविड-19 के मरीजों की स्थित तथा उनके इलाज के बारे में उनके परिवार के सदस्यों को लगातार जानकारी देने के अनुरोध संबंधी एक जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने एक एनजीओ की अर्जी पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किये । एनजीओ ने कहा है कि फिलहाल परिवारों को बस मरीज की मौत या अस्पताल का शुल्क जमा करने की मांग संबंधी खबर मिलती है।
मानव आवाज ट्रस्ट नामक एनजीओ ने कहा कि मरीज की स्थिति के बारे में रोजाना जानकारी से ‘शासन तंत्र पर विश्वास एवं भरोसा पैदा होगा।’ उसने अदालत से अनुरोध किया कि वह दिल्ली सरकार को मरीजों की स्थिति, उसके इलाज, उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों के बारे में उनके परिवार के सदस्यों को हर 24 घंटे पर ‘‘जानकारी देने के संबंध में नीति और/या दिशानिर्देश तैयार करने का’’ का निर्देश दे।
उसने कहा कि (मरीजों की) स्थिति रिपोर्ट से (उनके परिजन को) व्हाट्सअप, एसएमएस, ई-मेल या किसी अन्य प्रकार से अवगत कराया जा सकता है या परिजन को एकनिर्धारित समय पर रोजाना अस्पताल से रिपोर्ट हासिल करने का विकल्प दिया जा सकता है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।