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अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार से वेबसाइट पर आदेशपत्र अपलोड करने के संबंध में जवाब मांगा

By भाषा | Updated: March 17, 2021 16:42 IST

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नयी दिल्ली, 17 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर केंद्र और आप सरकार से बुधवार को जवाब मांगा जिसमें यहां की सभी अदालतों के रोजाना आदेशपत्रों को निर्धारित समयसीमा में अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने इस याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की।

पीठ ने कहा, ‘‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं। सुनवाई की अगली तारीख पर हम अपने घर (यानी अपनी न्याय व्यवस्था) को व्यवस्थित करेंगे।’’

उच्च न्यायालय वकील संसेर पाल सिंह की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें अधिकारियों को निश्चित समय के अंदर रोज के आदेशों को अपलोड करने के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है । साथ ही उसमें इस संबंध में गलती करने वाले अदालती अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि अदालतों के ऑनलाइन पोर्टलों /वेबसाइट पर आदेशपत्र अपलोड नहीं किये जाने से वकीलों एवं वादियों को बहुत परेशानी होती है और उन्हें आदेशों का अध्ययन करने के लिए अदालती फाइलों को खंगाला पड़ता है, जिसमें वकीलों एवं अदालतों का बहुत वक्त चला जाता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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