लाइव न्यूज़ :

अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार से वेबसाइट पर आदेशपत्र अपलोड करने के संबंध में जवाब मांगा

By भाषा | Updated: March 17, 2021 16:42 IST

Open in App

नयी दिल्ली, 17 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर केंद्र और आप सरकार से बुधवार को जवाब मांगा जिसमें यहां की सभी अदालतों के रोजाना आदेशपत्रों को निर्धारित समयसीमा में अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने इस याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की।

पीठ ने कहा, ‘‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं। सुनवाई की अगली तारीख पर हम अपने घर (यानी अपनी न्याय व्यवस्था) को व्यवस्थित करेंगे।’’

उच्च न्यायालय वकील संसेर पाल सिंह की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें अधिकारियों को निश्चित समय के अंदर रोज के आदेशों को अपलोड करने के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है । साथ ही उसमें इस संबंध में गलती करने वाले अदालती अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि अदालतों के ऑनलाइन पोर्टलों /वेबसाइट पर आदेशपत्र अपलोड नहीं किये जाने से वकीलों एवं वादियों को बहुत परेशानी होती है और उन्हें आदेशों का अध्ययन करने के लिए अदालती फाइलों को खंगाला पड़ता है, जिसमें वकीलों एवं अदालतों का बहुत वक्त चला जाता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतहैदराबाद में हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, दिल्ली घर पर असम पुलिस ने की छापेमारी?, दिल्ली पुलिस की टीम कर रही मदद, वीडियो

क्रिकेटVIDEO: "ए डीजे, अंदर आओ यार!", स्टाफ सदस्य पर बरसे रोहित शर्मा ने स्टाफ सदस्य पर बरसे, जानें क्या है पूरा माजरा

क्राइम अलर्टपति को यौन संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं, पत्नी ने कहा-हम दोनों के बीच सास भी सो जाती थी?, ससुराल वाले ने कहा-गुर्दा दान करो या 30 लाख रुपये लाओ?

भारतNBEMS GPAT 2026: आ गया जीपैट का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से चेक करें अपना स्कोर

क्राइम अलर्टचमत्कार या वशीकरण करके नहीं, छल-कपट से महिलाओं का यौन शोषण किया?, अशोक खरात ने किया स्वीकार

भारत अधिक खबरें

भारतMBOSE SSLC 10th Result 2026: कक्षा 10 का परिणाम घोषित?, परिणाम देखने के लिए इस लिंक पर जाइये

भारतKarnataka 2nd PUC Result 2026: रोल नंबर तैयार रखें, कभी भी आ सकता है रिजल्ट

भारत3 दिन के भारत दौरे पर बांग्लादेशी विदेश मंत्री, क्या सुलझेंगे पुराने मुद्दे? जानें क्या मुद्दे शामिल

भारतWest Bengal: विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख नाम हटाए गए

भारतAssam Opinion Poll 2026: बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और भी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में बना रहेगा, Matrize का अनुमान