जीएनसीटीडी अधिनियम में संशोधन के खिलाफ याचिका पर अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

By भाषा | Updated: May 24, 2021 11:25 IST2021-05-24T11:25:22+5:302021-05-24T11:25:22+5:30

The court sought a response from the Center, Delhi government, on the petition against the amendment of the GNCTD Act | जीएनसीटीडी अधिनियम में संशोधन के खिलाफ याचिका पर अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

जीएनसीटीडी अधिनियम में संशोधन के खिलाफ याचिका पर अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 24 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) कानून में संशोधन को असंवैधानिक करार देने के अनुरोध वाली एक याचिका पर सोमवार को केंद्र तथा दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। इस संशोधन के जरिए उप राज्यपाल की शक्तियां बढ़ गई हैं।

यह याचिका नीरज शर्मा नाम के व्यक्ति ने दायर की है। याचिकाकर्ता स्वयं को आम आदमी पार्टी (आप) का सदस्य बताता है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल तथा न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कानून मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर इस याचिका पर अपना रूख बताने को कहा है।

याचिका में कहा गया है कि संशोधित जीएनसीटीडी कानून संविधान के विभिन्न मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 239एए का विरोधाभासी है। याचिका के अनुसार, यह कानून उच्चतम न्यायालय के उस फैसले के भी खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि उप राज्यपाल को सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित अधिकार होंगे तथा अन्य सभी चीजों के लिए वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य होंगे।

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Web Title: The court sought a response from the Center, Delhi government, on the petition against the amendment of the GNCTD Act

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