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अदालत ने लोकायुक्त की प्रतिकूल रिपोर्ट के खिलाफ जलील की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा

By भाषा | Updated: April 13, 2021 19:27 IST

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कोच्चि, 13 अप्रैल केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके के टी जलील की एक अर्जी पर आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। जलील की इस अर्जी में लोकायुक्त की उस रिपोर्ट पर स्थगन का अनुरोध किया गया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने जनसेवक के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया।

याचिका जब अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष सुनवायी के लिए आयी तो जलील के अधिवक्ता ने दलील दी कि लोकायुक्त के पास इस मामले पर विचार करने के लिए शक्तियां नहीं हैं क्योंकि यह अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के लिए योग्यता और नियुक्ति से संबंधित है, जिसे विशेष रूप से केरल लोकायुक्त अधिनियम के तहत जांच के दायरे से बाहर रखा गया है।

राज्य सरकार के वकील ने भी जलील का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें लोकायुक्त के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर आदेश को सुरक्षित रख लिया।

जलील ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि रिपोर्ट बिना किसी प्राथमिक जांच या नियमित जांच के तैयार की गई।

लोकायुक्त की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को जलील के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी थी और माना था कि मंत्री के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के दुरुपयोग का आरोप साबित हुआ। इस लोकायुक्त खंडपीठ में न्यायमूर्ति सी जोसफ और न्यायमूर्ति हारुन-उल-रशीद शामिल हैं।

मुस्लिम यूथ लीग ने दो नवंबर 2018 को आरोप लगाया था कि नियमों का उल्लंघन करके जलील के रिश्तेदार अदीब के टी को केरल राज्य अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया था।

जब नियुक्ति हुई थी तब अदीब एक निजी बैंक के प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

लोकायुक्त ने पाया था कि मंत्री ने निगम में महाप्रबंधक के पद के लिए योग्यता में बदलाव किया ताकि उनके रिश्तेदार पद के लिए योग्य हो सके।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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