केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ मुकदमे की अर्जी अदालत ने की नामंजूर

By भाषा | Updated: December 8, 2021 14:04 IST2021-12-08T14:04:20+5:302021-12-08T14:04:20+5:30

The court rejected the application for trial against the Union Minister of State for Home | केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ मुकदमे की अर्जी अदालत ने की नामंजूर

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ मुकदमे की अर्जी अदालत ने की नामंजूर

लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश), आठ दिसंबर लखीमपुर खीरी जिले की एक अदालत ने पिछले तीन अक्टूबर को तिकोनिया में हुई हिंसा के दौरान पत्रकार रमन कश्यप की हत्या के आरोप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने संबंधी याचिका को नामंजूर कर दिया है।

पत्रकार रमन पिछले तीन अक्टूबर को तिकोनिया क्षेत्र में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए आठ लोगों में शामिल थे। इस घटना में चार किसानों की भी मौत हुई थी।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बुधवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम ने पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन द्वारा अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत पिछली नौ नवंबर को दाखिल उस याचिका को मंगलवार को नामंजूर कर दिया जिसमें रमन की हत्या के आरोप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने का आग्रह किया गया था।

उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि तिकोनिया पुलिस ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में बताया है कि इस मामले में मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और जांच जारी है। ऐसे में कोई नया मामला दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है।

पुलिस ने इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे अजय मिश्रा को पिछले नौ अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। विपक्ष इस मामले में केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की यह कहते हुए मांग कर रहा है कि उनके पद पर रहते इस मामले में न्याय नहीं हो सकता।

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Web Title: The court rejected the application for trial against the Union Minister of State for Home

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