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अदालत ने युवक की मौत को लेकर पुलिस, सफदरजंग अस्पताल की खिंचाई की

By भाषा | Updated: May 21, 2021 17:53 IST

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नयी दिल्ली, 21 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 वर्ष के उस व्यक्ति की मौत मामले की ‘‘घटिया जांच’’ के लिए शुक्रवार को पुलिस की खिंचाई की जिसे पिछले साल 18 मार्च को यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आस्ट्रेलिया से आने पर हिरासत में लिया गया था। उक्त युवक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराये जाने के कुछ ही मिनट बाद अस्पताल की छत से कथित तौर पर कूद गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अस्पताल को भी इसके लिए फटकार लगायी कि युवक को पृथकवास वार्ड में ले जाये जाने के बाद वहां किसी की निगरानी के बगैर अकेले ही छोड़ दिया गया था। युवक के कोविड​​​​-19 से संक्रमित होने का संदेह था।

न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा, ‘‘आपके (अस्पताल) लिये यह स्पष्टीकरण देना जरूरी है कि क्या हुआ, वह कैसे भाग गया? सिर्फ इसलिए कि यह एक सरकारी अस्पताल है, आप लोगों को बिना किसी की देखरेख के अकेले नहीं छोड़ सकते। आप लोगों को भर्ती क्यों कर रहे हैं, जब आप उन्हें कहीं भी जाने की अनुमति दे रहे हैं?’’

न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा, ‘‘किसी न किसी प्रकार की देखभाल होनी चाहिए या आप लोगों को इमारत से कूदने के लिए छोड़ देते हैं। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं आपके इस दावे से संतुष्ट नहीं हूं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई।’’

अदालत ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें उल्लेख हो कि युवक तनवीर सिंह को पृथकवास वार्ड में कब ले जाया गया था, क्या उसके साथ कोई कर्मचारी था, क्या वार्ड में कोई कर्मचारी मौजूद था और क्या वहां कोई अन्य मरीज थे।

अदालत ने निर्देश दिया कि पुलिस तीन सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करे। इस मामले मे अब ात जुलाई को आगे सुनवाई होगी।

अदालत ने कहा कि फिलहाल वह पुलिस को कोई निर्देश नहीं दे रही है क्योंकि वह पहले अस्पताल की रिपोर्ट का इंतजार करेगी।

अदालत ने हालांकि कहा, ‘‘आपने (पुलिस) ने इसमें (जांच) खराब काम किया है।’’

अदालत ने परिवार के एक सदस्य द्वारा दायर याचिका पर यह निर्देश दिया। इसमें आरोप लगाया गया था कि युवक की मां, जो उसके साथ ही यात्रा कर रही थीं, को कोई कारण बताये बगैर ही उसके बेटे को हिरासत में लेने के बाद अस्पताल ले जाया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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