चंडीगढ़, 16 मार्च पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फरीदाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता शिव कुमार को सोनीपत पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखने और हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।
कुमार के पिता की याचिका पर न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की अदालत ने उक्त निर्देश दिया है।
अपनी याचिका में कुमार के पिता ने उनके खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियों के मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की भी गुजारिश की है।
याची ने कुमार को कथित रूप से अवैध तरीके से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने के मामले की स्वतंत्र जांच का आग्रह किया है।
पीठ ने कुमार के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम को छानबीन जारी रखने का निर्देश दिया लेकिन कहा कि वह इस अदालत की इजाजत के बिना अपनी अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं करेंगे।
अदालत ने स्थिति रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए मामले को 11 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है।
पिछले महीने चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में श्रम अधिकार कार्यकर्ता कुमार का चिकित्सा परीक्षण किया गया था जिसमें उनके हाथ और पैर की दो जगह से हड्डी टूट हुई पाई गई थी और उनकी पैर की कुछ उंगलियों के नाखून तोड़े गए थे।
कुमार मजदूर अधिकर संगठन के अध्यक्ष हैं और श्रम अधिकार कार्यकर्ता नौदीप कौर को गिरफ्तार करने के कुछ दिन बाद ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था।
कौर को हरियाणा के सोनीपत जिले में एक औद्योगिक इकाई का घेराव करने और कंपनी से पैसे मांगने के आरोप में 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
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