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अदालत ने स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किया

By भाषा | Updated: March 24, 2021 23:25 IST

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नयी दिल्ली, 24 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय से सवाल किया कि क्या उसके अधिकारियों ने 23 साल के उस युवक की जांच की थी जिसे पिछले साल 18 मार्च को आस्ट्रेलिया से आने के बाद यहां इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया था। इस युवक ने उसी दिन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराये जाने के बाद वहां छत से कथित रूप से छलांग लगाकर जान दे दी थी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने मंत्रालय को नोटिस जारी किया और उसका रूख जानना चाहा। उससे पहले अदालत को बताया गया था कि इस युवक को हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया था और उसे हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी अस्पताल ले गये थे। ये अधिकारी मंत्रालय के अधिकारी थे।

अदालत ने इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का प्रबंधन संभालने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) से 17-18 मार्च, 2020 की दरम्यानी रात का सीसीटीवी फुटेज पेश करने का भी निर्देश दिया जब युवक को हिरासत में लेकर अस्पताल ले जाया गया था।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 अप्रैल तय की। ये निर्देश इस युवक के परिवार के एक सदस्य की अर्जी पर जारी किये गये हैं। उसके परिवार के सदस्य ने आरोप लगाया कि युवक तनवीर सिंह को हिरासत में लेकर अस्पताल ले जाया गया और उसके साथ आयीं उसकी मां को उसका कोई कारण नहीं बताया गया।

अर्जी के अनुसार 18 मार्च, 2020 को रात करीब नौ बजे तनवीर की मां को बताया गया कि उनके बेटे को अस्पताल ले जाया और अस्पताल पहुंचने के कुछ ही मिनटों के अंदर उनके बेटे ने छत से छलांग लगाकर जान दे दी।

अदालत ने 25 फरवरी 2021 को पहली सुनवाई में इसे गंभीर मामला बताया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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