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न्यायालय ने नाबालिग के लापता होने के उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले की जांच दिल्ली पुलिस को सौंपी

By भाषा | Updated: September 7, 2021 14:49 IST

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नयी दिल्ली, सात सितंबर उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में दर्ज 13 वर्षीय लड़की के आठ जुलाई को गोरखपुर से लापता होने के मामले की जांच मंगलवार को दिल्ली पुलिस को सौंप दी जिसने हाल में उस लड़की को बरामद कर लिया और कथित अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने जांच स्थानांतरित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले से संबंधित जो भी रिकॉर्ड एकत्रित किए हैं उन्हें वह दिल्ली पुलिस को सौंप दे।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर एस सूरी ने पीठ को बताया कि लड़की को बरामद कर लिया गया है और जिस व्यक्ति ने उसे कथित तौर पर अगवा किया था उसे दो सितंबर को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। उन्हें चार सितंबर को यहां लाया गया। इसके बाद, नाबालिग की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जांच की गई और उसकी काउंसलिंग की गई।

सूरी ने पीठ को बताया कि ऐसा लगता है कि 15 जुलाई को लड़की ने कथित अपहर्ता से विवाह कर लिया और उसने अपनी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि लड़की को गोरखपुर पुलिस को सौंप दिया गया है क्योंकि वहां की पुलिस लड़की की मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के लिए उसकी हिरासत चाहती थी।

मामले की जांच दिल्ली पुलिस को सौंपने के बारे में दलील देते हुए सूरी ने पीठ से कहा कि नाबालिग अपनी मां के साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि वह ‘अपने माता-पिता से खफा है।’

लड़की की मां की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि जांच में लड़की के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है और यदि इस बारे में कुछ करना है तो वह तत्काल करना होगा। उन्होंने कहा कि लड़की करीब 15-16 वर्ष की है लेकिन आधार कार्ड में उसकी आयु 13 वर्ष दर्ज है।

सूरी ने कहा कि लड़की का दावा है कि वह 17 साल की है और एम्स ने उसकी आयु की पुष्टि करने के लिए उसे फॉरेंसिक विभाग में भेजा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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