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अदालत ने 25 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में सेवानिवृत सीबीआई अधिकारी को जमानत दी

By भाषा | Updated: December 1, 2020 22:44 IST

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नयी दिल्ली, एक दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने कथित रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किये गये सीबीआई के सेवानिवृत पुलिस अधीक्षक एन एम पी सिन्हा को मंगलवार को जमानत दे दी।

सिन्हा को उषा मार्टिन कंपनी से 25 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि इस कंपनी के खिलाफ वह जांच कर रहे थे और उसकी लीपापोती के लिए उन्होंने कंपनी से कथित रूप से रिश्वत ली थी। वह बिहार में चारा घोटाले की जांच से जुड़े रहे हैं और उन्होंने अन्य बड़े-बड़े मामलों की जांच की है।

अदालत ने यह कहते हुए सिन्हा को राहत दी कि अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी अबतक संबंधित प्राधिकार से नहीं ली गयी है।

अदालत ने इस मामले में सिन्हा की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी भी खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश चंद्रशेखर ने आरोपी को एक लाख रुपये निजी बांड और उतनी ही रकम का मुचलका भरने तथा बिना अदालत की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश दिया।

सिन्हा के वकील विकास पाहवा ने कहा कि आरोपी करीब 60 दिनों से न्यायिक हिरासत में है और आरोप पत्र बिना मंजूरी के दाखिल किया गया है।

सीबीआई ने यह कहते हुए जमानत आवेदन का विरोध किया कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और एजेंसी ने उसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटा लिये हैं।

सीबीआई के अनुसार सिन्हा को एक व्यक्ति के साथ पकड़ा गया था, जिसने उन्हें कथित रूप से रिश्वत पहुंचायी। रिश्वत की राशि बरामद भी की गयी। आरोप है कि सिन्हा झारखंड में 2005 में उषा मार्टिन कंपनी को लौह अयस्क खान का लीज दिये जाने के मामले में इस खनन कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहे थे। यह आरोप है कि सिन्हा कंपनी के प्रतिनिधि के संपर्क में थे और उन्होंने मामले को रफा-दफा करने के लिए 25 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। सिन्हा इस साल अगस्त में सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा से सेवानिवृत हुए थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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