नयी दिल्ली, 17 मई दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवादी संगठन अलकायदा के कथित सदस्य के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस को और दो महीने की मोहलत दी है। आतंकवादी संगठन के उक्त सदस्य को भारत तथा विदेशों में संगठन के अन्य सदस्यों को वित्तीय सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन को मंजूर कर लिया जिसमें सबील अहमद के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए और वक्त मांगा गया था।
प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ‘अल कायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस)’ के सदस्य आरोपी अहमद को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 22 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उस पर संगठन के अन्य सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए मदद देने का आरोप है।
चूंकि आरोपी के खिलाफ जांच अभी चल ही रही है, वहीं उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की अंतिम तिथि 22 मई, 2021 भी नजदीक आ रही है इसलिए पुलिस को यह आवेदन देना पड़ा।
गिरफ्तारी से तीन महीने के भीतर आरोप-पत्र दायर नहीं किया जाता है और यदि अदालत जांच एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए और वक्त देने से इनकार कर देती है तो आरोपी को मामले में सांविधिक जमानत मिल सकती है।
आवेदन में जांच पूरी करने के लिए 18 अगस्त तक का वक्त देने का अनुरोध किया गया है। इसमें पुलिस ने कहा है कि वर्तमान में महामारी संबंधी हालात के चलते प्रयासों के बावजूद जांच पूरी नहीं हो पाई है।
दिल्ली पुलिस के आवेदन का आरोपी के वकीलों ने विरोध किया।
अहमद 30 जून , 2007 को ब्रिटेन के ग्लासगो हवाईअड्डे पर फिदायीन हमले का भी आरोपी है। उसे सऊदी अरब से 20 अगस्त, 2020 को लाया गया था और बंगलुरु में एक अन्य आतंकवादी घटना के संबंध में एनआईए ने उसे हिरासत में ले लिया था।
बाद में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने इस मामले में उसे हिरासत में लिया।
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