अदालत ने कलईमगल सभा के संचालन के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया

By भाषा | Updated: November 12, 2021 20:10 IST2021-11-12T20:10:29+5:302021-11-12T20:10:29+5:30

The court directed the appointment of a special officer to conduct the Kalimagal Sabha | अदालत ने कलईमगल सभा के संचालन के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया

अदालत ने कलईमगल सभा के संचालन के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया

चेन्नई, 12 नवंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने दो दशक पहले भोले-भाले निवेशकों से करोड़ों रुपये एकत्रित करने और उनसे ठगी करने वाली सोसायटी ‘कलईमगल सभा’ के संचालन के लिए तमिलनाडु सरकार को एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कलईमगल सभा निवेशक सुरक्षा संघ और अन्य की रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया। इनमें से कई याचिकाएं 2006 में दायर की गयी थी।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रह्मण्यम ने कहा, ‘‘सभा के 5.33 लाख से अधिक निवेशकों/सदस्यों की अनकही पीड़ा के परिणामस्वरूप इतनी ज्यादा याचिकाएं दायर की गयीं और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 22 वर्षों के बाद भी अपनी गाढ़ी कमायी जमा कराने वाले गरीब निवेशक अपना पैसा वापस नहीं पा सकें हैं और कानूनी लड़ाई अब भी चल रही है।’’

याचिकाकर्ताओं ने अदालत द्वारा दो दशक पहले नियुक्त किए गए संयुक्त प्राप्तकर्ताओं को कलईमगल सभा के पंजीकरण मूल्य या बाजार मूल्य के आधार पर उसके नाम पर भूमि को विभाजित करने तथा इसे याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को सभा में निवेश की गयी उनकी धनराशि के आधार पर उनके पक्ष में आवंटित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: The court directed the appointment of a special officer to conduct the Kalimagal Sabha

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे