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अदालत ने यातायात पुलिसकर्मी को कार से घसीटने वाले व्यक्ति को दोषी करार दिया

By भाषा | Updated: December 29, 2021 20:06 IST

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नयी दिल्ली, 29 दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को गलत तरीके से कार चलाने के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने और जांच के लिए रोके जाने का इशारा करने पर यातायात पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर घसीटने का दोषी करार दिया है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने आरोपी पुष्प अग्रवाल को गलत तरीके से वाहन चलाने और लोकसेवक को चोट पहुंचाने तथा कर्तव्य निभाने में बाधा पहुंचाने का दोषी करार दिया।

हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि वाहन को खतरनाक और अंधाधुंध तरीके से चलाने का अपराध किया गया लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अग्रवाल का इरादा कांस्टेबल रूपेश कुमार को जानलेवा चोट पहुंचाने का था। इसके साथ ही अदालत ने अग्रवाल को हत्या का प्रयास के आरोप से बरी कर दिया।

सुनवाई के दौरान अग्रवाल ने दावा किया था कि उसने इसलिए कार नहीं रोकी क्योंकि उसे डर था कि पुलिसकर्मी उसकी पिटाई कर सकते हैं। साथ ही बाद में कहा था कि उसके पास पैसे थे और उसे रकम लूटे जाने को लेकर चिंता थी।

जांच के दौरान रॉबिन नाम का एक गवाह भी सामने आया था, जिसने दावा किया था कि उसने पूरी घटना को देखा और उसे फोन में कैद भी किया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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