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अदालत ने ‘वी’ के निर्माताओं से पूछा कि क्या वे साक्षी की मांगे मानने को तैयार है

By भाषा | Updated: March 26, 2021 18:53 IST

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मुंबई, 26 मार्च बंबई उच्च न्यायालय ने तेलुगू फिल्म ‘वी’ के निर्माताओं से यह तय करने को कहा है कि क्या वे साक्षी मलिक की मांगें मानने और विवाद का निपटाना करने के लिए तैयार हैं।

गौरतलब है कि अभिनेत्री साक्षी मलिक ने आरोप लगाया है कि उनकी तस्वीर का बिना अनुमति के ‘वी’ के निर्माताओं ने उपयोग किया है। उन्होंने इसके एवज में मुआवजे की मांग की है।

मलिक के वकील अलंकार किरपेकर और सवीना टी. बेदी ने बृहस्पतिवार को अदालत को बताया कि अभिनेत्री और फिल्म निर्माताओं के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं बनी है कि उन्हें मुआवजे/हर्जाने के रूप में कितनी राशि दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति जी. एस. पटेल ने रेखांकित किया कि अभिनेत्री ने जो राशि मांगी है और निर्माता जितना देने को तैयार हैं, उसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है।

अदालत ने कहा, ‘‘फर्क बहुत ज्यादा का बिलकुल भी नहीं है, इस अंतर को आसानी से कम किया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर राशि तय हो जाती है जो पूरे मुकदमे का अंत हो जाएगा।’’

न्यायाधीश ने कहा कि अगर दोनों पक्ष में समझौता नहीं होता है और सुनवाई होने पर मलिक जीत जाती हैं तो उन्हें पूरा खर्च पाने का भी अधिकार होगा।

न्यायाधीश ने कहा कि इसमें मलिक द्वारा मांगी गई राशि और साथ ही कॉपीराइट उल्लंघन और मानहानि को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा तय राशि भी शामिल होगी।

‘वी’ के निर्माताओं के वकीलों ने कहा कि उन्हें राशि में वृद्धि करने के संबंध में अपने मुव्वकिल से कोई निर्देश नहीं मिला है। अदालत ने उनसे लिखित में निर्देश लेने और एक अप्रैल तक अदालत को सूचित करने को कहा है।

मलिक ने अनुमति के बगैर उनकी तस्वीर का उपयोग करने के लिए ‘वी’ के निर्माताओं वेंकटेश क्रिएशंस के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ‘वी’ सितंबर 2020 में ओटीटी पर प्रसारित हुआ।

अभिनेत्री का आरोप है कि फिल्म में उनकी तस्वीर का उपयोग एक महिला एस्कॉर्ट को दर्शाने के लिए किया गया है। वह तस्वीर उनके निजी कलेक्शन का हिस्सा है और बिना अनुमति के इंस्टाग्राम अकाउंट से ली गयी है।

अदालत के आदेश के बाद फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से कुछ समय के लिए हटाया गया और साक्षी की तस्वीर वाला हिस्सा काटने के बाद फिर से उसे अपलोड किया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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