न्यायालय ने डीजीसीए से ‘ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट’ की जरूरत पर गौर करने के लिए कमेटी गठित करने को कहा

By भाषा | Updated: April 27, 2021 16:08 IST2021-04-27T16:08:39+5:302021-04-27T16:08:39+5:30

The court asked the DGCA to set up a committee to look into the need of 'breath analyzer test' | न्यायालय ने डीजीसीए से ‘ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट’ की जरूरत पर गौर करने के लिए कमेटी गठित करने को कहा

न्यायालय ने डीजीसीए से ‘ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट’ की जरूरत पर गौर करने के लिए कमेटी गठित करने को कहा

नयी दिल्ली, 27 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागर विमानन नियामक डीजीसीए को एक चिकित्सकीय कमेटी गठित कर इस पर गौर करने को कहा है कि क्या पायलटों और चालक दल के सदस्यों का ‘ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट’ कराने की जरूरत है या वैकल्पिक तौर पर खून की जांच कराना पर्याप्त होगा।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि मौजूदा महामारी के दौरान ‘ब्रेथ एनलाइजर’ जांच करायी जा सकती है या नहीं इस पर फैसला करते समय कमेटी को यात्रियों के साथ पायलटों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा।

अदालत ने कमेटी को सुनवाई की अगली तारीख पांच मई को अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

एअर इंडिया के पायलटों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन की एक याचिका पर अदालत ने यह आदेश दिया। इस याचिका में मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौरान ‘ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट’ को रोकने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

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Web Title: The court asked the DGCA to set up a committee to look into the need of 'breath analyzer test'

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