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न्यायालय ने नगालैंड के लोकायुक्त का इस्तीफा किया स्वीकार

By भाषा | Updated: February 1, 2021 15:22 IST

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नयी दिल्ली, एक फरवरी उच्चतम न्यायालय ने नगालैंड के लोकायुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमा नाथ सिंह का इस्तीफा सोमवार को स्वीकार कर लिया।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सिंह ने शीर्ष अदालत के सुझाव के अनुरूप इस पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी। उन्होंने राज्य सरकार या अन्य को उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई शुरू करने या लंबित याचिका के आधार पर ‘‘मीडिया में उन्हें बदनाम करने’’ की कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया था।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि जब न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सिंह अपना सामान लेने नगालैंड जाएंगे, तब उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने उन्हें लोकायुक्त के पद से इस्तीफा देने की निश्चित शर्तों पर अनुमति दे दी।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने न्यायालय को इस्तीफा देने की न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सिंह की इच्छा से अवगत कराया था।

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता को नगालैंड लोकायुक्त के पद से इस्तीफा देने की संभावना के बारे में निर्देश लेने को कहा था।

शीर्ष अदालत ने नगालैंड सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा था। नगालैंड सरकार ने राज्य में लोकायुक्त के कामकाज पर सवाल खड़ा किया है।

मेघालय उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिंह ने अपने निवेदन में कहा था कि वह ‘‘खराब परिस्थितियों और अत्यंत शत्रुतापूर्ण माहौल’’ के कारण अपना इस्तीफा दे रहे हैं और वह नगालैंड के अध्यक्ष लोकायुक्त के रूप में कार्यभार संभालने में असमर्थ हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘यह अदालत इसे उनका इस्तीफा मान सकती है और इसी अनुरूप आदेश दे सकती है। ’’

निवेदन में शीर्ष अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि किसी को भी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सिंह की छवि धूमिल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और उच्चतम न्यायालय के आदेश की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की इजाजत दी जाए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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