अदालत का आदेश नहीं मानने पर निगम की बस कुर्क कर ली गयी
By भाषा | Updated: September 29, 2021 20:38 IST2021-09-29T20:38:51+5:302021-09-29T20:38:51+5:30

अदालत का आदेश नहीं मानने पर निगम की बस कुर्क कर ली गयी
कोयंबटूर, 29 सितंबर एक श्रम अदालत ने बर्खास्त कर दिये गये एक बस कंडक्टर की बहाली के आदेश का पालन नहीं कर पाने पर बुधवार को सरकारी स्वामित्व वाली एक बस को कुर्क कर दिया।
पुलिस ने बताया कि कंडक्टर सुब्रमण्यम को 26 जनवरी, 2015 को ड्यूटी पर नहीं आने पर निलंबित कर दिया गया था। बाद में दिसंबर 2016 में सुब्रमण्मय को बर्खास्त कर दिया गया था।
पुलिस के अनुसार सुब्रमण्मय ने अदालत का दरवाजा खटखटाया जिसने सितंबर, 2020 में परिवहन निगम को उसकी नौकरी बहाल करने का आदेश दिया।
पुलिस के मुताबिक निगम ने आदेश का पालन नहीं किया जिसपर अदालत ने बस को जब्त करने का आदेश दिया।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।