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भाजपा विधायक के बेटे के संगठन की "चेतावनी" के बाद हास्य कलाकार ने माफी मांगी

By भाषा | Updated: May 1, 2021 22:13 IST

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इंदौर (मध्य प्रदेश), एक मई नवरात्रि के उपवास को लेकर बनाए गए वीडियो पर भाजपा की एक स्थानीय विधायक के बेटे के संगठन की ओर से दी गई "चेतावनी" के बाद 34 वर्षीय हास्य कलाकार ने यहां शनिवार को माफी मांगी। इसके साथ ही, कलाकार ने विवादास्पद वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया खातों से हटा लिया।

मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ के संगठन "हिंद रक्षक" ने "रणजीत भिया" के रूप में मशहूर हास्य कलाकार रणजीत कौशल (34) के इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

कौशल ने "पीटीआई-भाषा" को बताया, "एक व्यक्ति ने मुझे फोन कर कहा कि वह एकलव्य सिंह गौड़ के कार्यालय से बोल रहा है। इस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरे वीडियो से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और मुझे किसी धर्म का मजाक बनाने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उस व्यक्ति की बातें सही लगीं।"

ठेठ इंदौरी लहजे की हिन्दी में हास्य-व्यंग्य के वीडियो बनाने वाले नवोदित कलाकार ने कहा, "मैंने वीडियो के लिए माफी मांगते हुए इसे अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अपने सभी खातों से हटा लिया है।"

कौशल ने बताया कि उन्होंने चैत्र नवरात्रि के आस-पास हल्के-फुल्के अंदाज में एक वीडियो बनाया था जो इस त्योहार के धार्मिक उपवास के दौरान खान-पान के परहेज और अन्य बातों पर केंद्रित था।

उन्होंने कहा, "यह वीडियो बनाने के पीछे मेरा इरादा किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैंने इस वीडियो के अंत में भ्रूण हत्या के खिलाफ एक सामाजिक संदेश भी दिया था।"

इस बीच, एकलव्य सिंह गौड़ के संगठन "हिंद रक्षक" के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, "नवरात्रि के उपवास को लेकर कौशल के वायरल वीडियो पर हिंद रक्षक ने आपत्ति जताते हुए उन्हें प्रथम एवं अंतिम चेतावनी दी थी। उन्हें हिदायत दी गई थी कि वह अपने सभी सोशल मीडिया खातों से आपत्तिजनक वीडियो हटाएं, अपनी गलती के लिए माफी मांगें और भविष्य में ऐसा कृत्य न करें।"

गौरतलब है कि एकलव्य सिंह गौड़ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शहर के एक कैफे में एक जनवरी की शाम आयोजित कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर की गयी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस बहुचर्चित मामले में गुजरात के हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी और पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

शीर्ष न्यायालय ने मामले के मुख्य आरोपी फारुकी को पांच फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी थी। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इस आदेश के आलोक में अन्य आरोपियों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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