गुवाहाटी, 20 अप्रैल असम सरकार ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मंगलवार को आदेश दिया कि सभी बाजार और दुकानें शाम छह बजे तक बंद कर दी जाएं।
सरकार ने उन जिलों में जहां उपचाराधीन रोगियों की संख्या 100 या उससे अधिक है, निचले स्तर के 50 प्रतिशत कर्मियों को घर से काम करने की अनुमति दे दी है।
मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने ताजा दिशा-निर्देश जारी करते हुए उपायुक्तों को पाबंदियों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इनमें विभिन्न कानूनों के तहत आने वाले दंडनीय प्रावधानों को लागू किया जाना भी शामिल है।
उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''फिलहाल हमारे यहां हालात बहुत चिंताजनक नहीं हैं और ये अभी काबू में हैं। लेकिन अगले सात-आठ दिन में क्या स्थिति होगी, कहा नहीं जा सकता।''
बरुआ ने कहा कि नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है और यह 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
उन्होंने कहा, ''हम अगले 3-4 दिन में स्थिति की समीक्षा करेंगे और अगर मामले लगातार बढ़ते रहे तो हमें कड़े दिशा-निर्देश जारी करने होंगे।''
दिशा-निर्देशों के अनुसार दवा दुकानों को छोड़कर सभी बाजार, मॉल, साप्ताहिक बाजार और गली-कूचों की दुकानें शाम छह बजे तक बंद की जाएंगी।
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