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28 जून से शुरू होगी वार्षिक अमरनाथ यात्रा, एक अप्रैल से पंजीकरण की शुरुआत

By भाषा | Updated: March 13, 2021 20:18 IST

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जम्मू, 13 मार्च दक्षिण कश्मीर में कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए 28 जून से 56 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और परंपरा के अनुसार 22 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन इसका समापन होगा। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यहां राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 40वीं बैठक में यह फैसला लिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि 37 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक और यस बैंक की 446 चयनित शाखाओं में एक अप्रैल को पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी।

पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के चलते कुछ साधुओं ने ही यात्रा की थी जबकि साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से तीन दिन पहले, यानी दो अगस्त को ''आतंकवाद के खतरे'' के मद्देनजर यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया था।

वर्ष 2019 में 3.42 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा में हिमलिंग के दर्शन किये थे।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इस साल 28 जून से दोनों मार्गों--अनंतनाग जिले के पहलगाम में 46 किलोमीटर लंबे पारंपरिक मार्ग और गंदेरबल जिले के बालटाल में 12 किलोमीटर लंबे रास्ते-- से एक साथ यात्रा शुरू करने का निर्णय किया है।

उन्होंने कहा, ''इस साल सरकार द्वारा जारी कोविड-19 मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) के तहत यात्रा होगी। 13 साल से कम और 75 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं होगी।''

प्रवक्ता ने कहा कि बोर्ड ने मार्गों के अनुसार यात्रियों की दैनिक संख्या को 7,500 से बढ़ाकर 10 हजार करने का भी निर्णय लिया है। इनमें हेलीकॉप्टरों से यात्रा करने वाले यात्री शामिल नहीं होंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि इस साल की यात्रा की खास बात बालटाल से डोमेल के बीच के 2.75 किलोमीटर लंबे हिस्से में आवाजाही के लिये बैटरी से चलने वाली कार की सेवा निशुल्क उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान बोर्ड ने अगले तीन साल के लिये पुजारियों का दैनिक वेतन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने का निर्णय लिया है।

प्रवक्ता ने कहा कि इसके अलावा पांच जनवरी को यात्रा की तैयारियों के लिये हुई बैठक में उपराज्यपाल द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार यात्रियों और सेवा प्रदाताओं के सामूहिक दुर्घटना बीमा कवर की राशि को तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये जबकि खच्चरों का बीमा कवर 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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