नकली शराब बनाने के आरोपी को उम्र कैद और जुर्माने की सजा

By भाषा | Updated: November 10, 2021 00:07 IST2021-11-10T00:07:54+5:302021-11-10T00:07:54+5:30

The accused of making spurious liquor sentenced to life imprisonment and fine | नकली शराब बनाने के आरोपी को उम्र कैद और जुर्माने की सजा

नकली शराब बनाने के आरोपी को उम्र कैद और जुर्माने की सजा

भदोही (उप्र), नौ नवंबर भदोही की एक अदालत ने नकली शराब बनाने और बेचने के मामले में एक व्यक्ति को मंगलवार को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। इसके साथ अदालत ने उस पर बीस हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले में शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नकली शराब से कई मौतें पहले हो चुकी हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए जिससे इस तरह का कारोबार करने वालों को सबक मिले।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक यादव ने इसे गंभीर श्रेणी का अपराध मानते हुए दोषी अजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ बीस हज़ार रुपये जुर्माना भी चुकाने का फैसला सुनाया।

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Web Title: The accused of making spurious liquor sentenced to life imprisonment and fine

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