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ठाणे : दोस्त की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: April 2, 2021 17:24 IST

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ठाणे, दो अप्रैल महाराष्ट्र में ठाणे की अदालत ने दोस्त की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

हत्या की यह घटना 13 जनवरी 2017 को भिवंडी में हुई थी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर एम जोशी ने बुधवार को फैसला सुनाया, निर्णय की विस्तृत प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोल्कर ने बताया कि अदालत ने दोषी डोली लेढ़ा रविदास को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत हत्या का दोषी करार दिया और एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

उन्होंने बताया कि रविदास ने 13 जनवरी 2017 को लड़ाई होने पर झारखंड स्थित उसी के गांव के रहने वाले वासुदेव जगेश्वर दास की हत्या कर दी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि दास और रविदास कुछ समय से साथ ही रह रहे थे।

उन्होंने बताया कि दोनों के बीच लड़ाई हुई क्योंकि पीड़ित को शक था आरोपी और उसकी पत्नी का अवैध संबंध है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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