ठाणे की अदालत ने आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया

By भाषा | Updated: October 28, 2021 19:44 IST2021-10-28T19:44:39+5:302021-10-28T19:44:39+5:30

Thane court issues warrant against IPS officer Parambir Singh | ठाणे की अदालत ने आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया

ठाणे की अदालत ने आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया

ठाणे, 28 अक्टूबर महाराष्ट्र के ठाणे शहर की एक अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ स्थानीय थाने में दर्ज वसूली के एक मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर. जे. तांबले ने दो दिनों पहले ठाणे नगर थाना को आदेश जारी किया जहां मामला दर्ज है। आदेश बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुआ।

अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी के तौर पर परमबीर सिंह घर संख्या - 133, सेक्टर - 27, चंडीगढ़ जिन पर भादंसं की धारा 384 के तहत वसूली सहित अन्य आरोप हैं, उनके संदर्भ में आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोपी को गिरफ्तार करें और मेरे समक्ष पेश करें।’’

परमबीर सिंह और 28 अन्य के खिलाफ एक बिल्डर से कथित तौर पर वसूली को लेकर जुलाई में मामला दर्ज हुआ। इसमें छह पुलिस अधिकारी भी आरोपी हैं।

अन्य आरोपियों में सेवानिवृत्त ‘मुठभेड़ विशेषज्ञ’ पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा, पुलिस उपायुक्त दीपक देवराज, सहायक पुलिस आयुक्त एन. टी. कदम और पुलिस निरीक्षक राजकुमार कोथमिरे शामिल हैं।

शिकायतकर्ता केतन तन्ना ने आरोप लगाए थे कि जब सिंह जनवरी 2018 से फरवरी 2019 के बीच ठाणे के पुलिस आयुक्त थे तो आरोपी ने वसूली रोधी प्रकोष्ठ के कार्यालय में उन्हें तलब कर सवा करोड़ रुपये की उगाही की थी और उन्हें गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी थी।

दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर विस्फोटकों से लदे एक वाहन के खड़ा करने और इस मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मार्च 2021 में सिंह को मुंबई पुलिस के आयुक्त पद से हटा दिया गया था।

बाद में उन्होंने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।

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Web Title: Thane court issues warrant against IPS officer Parambir Singh

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