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ठाणे की अदालत ने 66 वर्षीय व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया

By भाषा | Updated: December 27, 2021 12:41 IST

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ठाणे, 27 दिसंबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 66 वर्षीय व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और उसे उतनी अवधि की सश्रम कैद की सजा सुनाई है जो अप्रैल 2015 में गिरफ्तार होने के बाद से वह जेल में काट चुका है।

जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव पी पांडे ने 21 दिसंबर को पारित आदेश में आरोपी दिलीप बंसाराम शर्मा उर्फ दिलीप बंगाली को भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 304 (2) के तहत दोषी ठहराया और उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने कहा कि आरोपी को 22 अप्रैल 2015 को गिरफ्तार किया था और वह तब से जेल में है।

अदालत ने कहा, “इस तरह, न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा यदि आरोपी को उस अवधि तक की सजा दी जाती है जो उसने अपनी गिरफ्तारी की तारीख से जेल में काट ली है तो माना जा सकता है कि उसकी सजा पूरी हो चुकी है।”

अतिरिक्त लोक अभियोजक सचिन कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि 21 अप्रैल, 2015 को मृतक मारुति नारायण शिर्के और दोषी शर्मा विकलांगों के लिए बने लोकल ट्रेन के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे।

शिर्के और शर्मा में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद शर्मा ने शिर्के के हाथ पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित के हाथ से बहुत खून बहा। जब ट्रेन अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पहुंची, तो पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में अंबरनाथ पुलिस ने शर्मा का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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