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जांच प्रयोगशालाओं का नियमन किया, अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई: दिल्ली सरकार

By भाषा | Updated: December 17, 2021 20:06 IST

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नयी दिल्ली, 17 दिसंबर दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह जांच प्रयोगशालाओं को विनियमित कर रही है और उसकी चिकित्सा परिषद ने अनियमितताओं तथा पेशेवर कदाचार के सिलसिले में उनमें से कुछ के खिलाफ कार्रवाई की है।

सरकार ने कहा कि दिल्ली स्वास्थ्य विधेयक पर ‘सक्रियता से विचार’ हो रहा है और वर्तमान में सभी जांच प्रयोगशालाओं को क्लिनिकल स्थापना नियम, 2018 के तहत जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि अनधिकृत प्रयोगशालाओं और नैदानिक केंद्रों का प्रबंधन अयोग्य तकनीशियनों द्वारा किया जा रहा है। याचिका के जवाब में दाखिल एक हलफनामे में दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान ढांचे के तहत सभी प्रयोगशालाओं को बुनियादी समग्र, मध्यम और उन्नत श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और किसी भी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित है।

हलफनामे में कहा गया है कि इन नैदानिक केंद्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन जन शिकायत निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है। सरकार ने कहा कि दिल्ली चिकित्सा परिषद के अनुसार, ‘‘सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से जारी निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कोई विशेष शिकायत नहीं मिली। हालांकि, परिषद ने कुछ जांच प्रयोगशालाओं के खिलाफ अनियमितताओं के लिए प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई की है।’’

हलफनामे में, दिल्ली सरकार ने पांच मामलों का उल्लेख किया जब लापरवाही, पेशेवर कदाचार और अयोग्य चिकित्सकों के साथ संबंध के खिलाफ दिल्ली चिकित्सा परिषद द्वारा राज्य चिकित्सा रजिस्टर से निलंबन सहित अन्य कार्रवाई की गई। नवंबर में, उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था कि शहर में जांच प्रयोगशालाओं को कैसे विनियमित किया जा रहा है। यह भी बताने को कहा था कि क्या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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