राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बडे बेटे तेजप्रताप यादव को अब अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को को गुजारा भत्ता के रूप में पोषण और आवास के लिए 22 हजार रुपये प्रति महीने देना होगा. ऐश्वर्या राय के तलाक प्रकरण में आज पटना स्थित फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है.
कोर्ट के आदेश के मुताबिक तेजप्रताप को इसके अतिरिक्त ऐश्वर्या राय को मुकदमा लडने का खर्च भी वहन करना होगा और उन्हें अलग से दो लाख रुपए देने होंगे.
यहां उल्लेखनीय है कि शादी के कुछ ही माह के बाद तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ रहने से इन्कार करते हुए उनसे तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दी थी, जिसपर पत्नी ऐश्वर्या राय के गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है. इससे पहले ऐश्वर्या राय ने तेजप्रताप की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी, पति तेजप्रताप यादव औेर उनकी बडी बहन मीसा भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है.
अभी हाल ही में ऐश्वर्या राय ने अपनी सास राबडी देवी पर दहेज के लिए प्रताडित करने और बाल खीच-खींचकर मारने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था. इसके बाद राबडी देवी की तरफ से भी एक काउंटर केस दर्ज कराया गया था, जिसमें ऐश्वर्या द्वारा उनपर हाथ उठाने और पीटने का आरोप लगाया गया था. इस आरोप को राजद विधायक शक्ति सिंह यादव ने सही ठहराया था.
वहीं, ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने भी राबडी देवी पर गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि जो अपने घर की बहू को बेइज्जत करे वो बिहार की महिलाओं की क्या इज्जत करेगी?
इससे पहले तेजप्रताप ने भी पत्नी ऐश्वर्या राय के खिलाफ बडा आरोप लगाया था और उनके साथ रहने से मना कर दिया था और कहा था कि हर हाल में तलाक लेकर रहेंगे. इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. जबकि अभी हाल ही में दर्ज किये गये मुकदमों में पुलिस के द्वारा अभीतक कोई कार्रवाई नही की गई है. सूत्रों के अनुसार पुलिस इस हाईप्रोफाईल मामले में चुप्पी साधे बैठी है.
इस मामले ऐश्वर्या राय के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में राबडी देवी के खिलाफ गैर जमानती धारायें लगाई गई हैं, जबकि ऐश्वर्या राय के खिलाफ दायर प्राथमिकी में सभी धारायें जमानती हैं. पुलिस मामले की छानबीन की बात कह रही है.