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SC से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद तीस्ता सीतलवाड़ जेल से हुईं रिहा

By रुस्तम राणा | Updated: September 3, 2022 20:50 IST

शीर्ष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों में ''निर्दोष लोगों'' को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली थी। 

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ठळक मुद्देसीतलवाड़ 26 जून को गिरफ्तारी के बाद से ही यहां साबरमती केंद्रीय कारागार में बंद थींSC ने तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली थीउन्हें 2002 के गुजरात दंगों में ''निर्दोष लोगों'' को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार

अहमदाबाद: उच्चतम न्यायालय की ओर से अंतरिम जमानत मंजूर किए जाने के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों में ''निर्दोष लोगों'' को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली थी। 

सीतलवाड़ 26 जून को गिरफ्तारी के बाद से ही यहां साबरमती केंद्रीय कारागार में बंद थीं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जमानत की औपचारिकताओं के लिए सीतलवाड़ को सत्र न्यायाधीश वी ए राणा के समक्ष पेश किया गया था। 

विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल ने कहा, "सत्र अदालत ने शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अलावा दो अन्य शर्तें भी लगाईं। सत्र अदालत ने आरोपी सीतलवाड़ को 25,000 रुपये का निजी मुचलका भरने और उसकी पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने का आदेश दिया।"

गौरतलब है कि सीतलवाड़ को अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 25-26 जून को एक एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था। सोशल एक्टिविस्ट पर आईपीसी की धारा 468, 194 के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद सीतलवाड़ ने 30 जुलाई को सेशन कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन निचली अदालत ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था। इ

इसके बाद उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया। लेकिन 3 अगस्त को उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को 6 सप्ताह के लिए लंबित कर दिया था। बाद में उन्होंने जमानत के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया और आखिरकार शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत दी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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