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युवती से बलात्कार के जुर्म में तांत्रिक को उम्रकैद

By भाषा | Updated: July 30, 2021 12:49 IST

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महोबा (उप्र), 30 जुलाई उत्तर प्रदेश के महोबा की एक विशेष अदालत ने युवती से बलात्कार करने के जुर्म में तांत्रिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने शुक्रवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एससीएसटी एक्ट) की विशेष न्यायाधीश संदीपा यादव की अदालत ने झाड़-फूंक के बहाने युवती से बलात्कार करने के दोषी तांत्रिक नन्दू कुशवाहा को बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

उन्होंने बताया कि चरखारी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 22 वर्षीय युवती अपने रिश्तेदार के घर गयी थी, उसकी बीमारी ठीक करने के नाम पर तांत्रिक ने छह जनवरी 2017 की रात उसके साथ बलात्कार किया था। पीड़िता ने इस मामले में प्राथमिकी 11 जनवरी 2017 को दर्ज कराई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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