तमिलनाडुः भाजपा नेता पर दो महीने में हिंसा भड़काने वाले 18 ट्वीट करने का आरोप, तीसरी बार गिरफ्तार

By विशाल कुमार | Updated: October 18, 2021 13:13 IST2021-10-18T13:03:21+5:302021-10-18T13:13:52+5:30

तमिलनाडु पुलिस ने कहा कि तमिलनाडु में एक 55 वर्षीय भाजपा नेता आर. कल्याणरमन ने पिछले दो महीनों में धर्म के आधार पर लोगों के बीच हिंसा भड़काने के इरादे से सिलसिलेवार तरीके से 18 ट्वीट किए.

tamilnadu-bjp-leader-kalayanaraman-arrested-hate tweet | तमिलनाडुः भाजपा नेता पर दो महीने में हिंसा भड़काने वाले 18 ट्वीट करने का आरोप, तीसरी बार गिरफ्तार

आर. कल्याणरमन. (फोटो: ट्विटर)

Highlightsभाजपा नेता आर. कल्याणरमन ने पिछले दो महीने में धर्म के आधार पर लोगों के बीच हिंसा भड़काने के इरादे से 18 ट्वीट किए.पुलिस ने कहा कि उसके ट्विटर अकाउंट को निष्क्रिय करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.फरवरी, 2021 में कलेक्टर के आदेश पर गुंडा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था.

चेन्नई:तमिलनाडु में एक 55 वर्षीय भाजपा नेता आर. कल्याणरमन को सिलसिलेवार तरीके से नफरत फैलाने वाले ट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कल्याणरमन को विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए अपमानजनक ट्वीट पोस्ट करने के लिए केंद्रीय क्राइम ब्रांच के साइबरक्राइम शाखा ने गिरफ्तार किया है.

टोंडियारपेट के एक वकील गोपीनाथ की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी. पुलिस ने कहा कि पिछले दो महीने में आरोपी ने धर्म के आधार पर लोगों के बीच हिंसा भड़काने के इरादे से 18 ट्वीट किए.

उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए) और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया और रविवार को एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने कहा कि उसके ट्विटर अकाउंट को निष्क्रिय करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

कल्याणरमन को कोयंबटूर कलेक्टर के राजामणि के एक आदेश के बाद फरवरी, 2021 में गुंडा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. तब कल्याणरमन पर मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था.

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि भाजपा नेता सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए प्रतिकूल गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं. जून में मद्रास हाईकोर्ट ने गुंडा एक्ट की धारा हटा दी थी.

इससे पहले 2016 में कल्याणरमन को अपने सोशल मीडिया पेज पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ इसी तरह की टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था.

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