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तमिलनाडु : पूर्व मंत्री के खिलाफ संपत्ति मामले में न्यायाधीश बहुमत का फैसला सुनाएंगे

By भाषा | Updated: June 26, 2021 20:05 IST

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चेन्नई, 26 जून मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम निर्मल कुमार ऑल इंडिया अन्‍ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के पूर्व मंत्री के टी राजेंथिरा बालाजी के खिलाफ संपत्ति के मामले में सुनवाई कर बहुमत का फैसला सुनाएंगे।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने उन्हें तीसरे न्यायाधीश के तौर पर नामित किया है। न्यायमूर्ति कुमार 22 जुलाई से मामले की सुनवाई शुरू करेंगे।

इससे पूर्व, न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति आर हेमलता की खंडपीठ ने मामले में इस साल चार मार्च को अलग-अलग निर्णय दिया था। न्यायमूर्ति सत्यनारायणन ने सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (डीवीएसी) द्वारा दाखिल आरंभिक जांच रिपोर्ट को खारिज करते हुए बालाजी को क्लीनचिट दे दी और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति हेमलता ने कहा था कि प्राथमिकी दर्ज करने और जांच शुरू करने की जरूरत नहीं है, जब राज्य सरकार पहले ही डीवीएसी की आरंभिक रिपोर्ट को स्वीकार चुकी है और मामले में सभी कार्यवाही को बंद कर दिया।

शुक्रवार को मामला सूचीबद्ध होने पर बालाजी के वकील ने न्यायमूर्ति निर्मल कुमार को मामले के बारे में और पूर्व में पीठ द्वारा दिए गए अलग-अलग अंतरिम आदेश के बारे में बताया। इसके बाद न्यायाधीश ने 22 जुलाई से मामले में सुनवाई शुरू करने का फैसला किया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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