कुड्डालोर (तमिलनाडु), 24 सितंबर एक स्थानीय अदालत ने 2003 के झूठी शान की खातिर हत्या के एक मामले में शुक्रवार को एक दोषी को मौत की सजा सुनाई, जबकि एक सेवारत निरीक्षक और एक सेवानिवृत्त डीएसपी सहित 12 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह मामला जिले के वृद्धाचलम के पास कुप्पनाथम के एक अंतरजातीय दंपति की कई ग्रामीणों की मौजूदगी में कथित तौर पर हत्या से संबंधित है। महिला के परिवार ने उन्हें जहर देने की असफल कोशिश के बाद आग लगाकर उनकी हत्या कर दी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कन्नगी और उसके पति मुरुगेसन की हत्या से संबंधित मामले की जांच की थी, जिन्होंने अपने माता-पिता को बताए बिना शादी कर ली थी।
कुड्डालोर जिला प्रधान अदालत ने शुक्रवार को कन्नगी के भाई मरुथुपंडी को मौत की सजा और बाकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें उसके पिता, एक पुलिस निरीक्षक, जो उस समय उप-निरीक्षक थे और सेवानिवृत्त डीएसपी, जो तब निरीक्षक थे, शामिल हैं।
सीबीआई के वकील के अनुसार, दो लोगों को रिहा कर दिया गया।
जांच एजेंसी ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मामले की जांच शुरू की थी।
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