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राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन पर तेजी से कदम उठाएं : अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा

By भाषा | Updated: November 30, 2020 17:33 IST

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नयी दिल्ली, 30 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन पर तेजी से कदम उठाने का निर्देश देते हुए कहा कि इन्हें ज्यादा समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता क्योंकि रियायती दर पर अनाज हासिल करने के लिए इसका रहना जरूरी है ।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दो महिलाओं की अलग-अलग याचिकाओं पर दिल्ली सरकार को निर्देश जारी किया । इन याचिकाओं में रियायती दर पर अनाज हासिल करने के लिए राशन कार्ड जारी करने को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

याचिकाकर्ताओं के वकील तुषार सानू दहिया ने अदालत को सूचित किया कि राशन कार्ड के लिए उनके मुवक्किलों के आवेदन दो साल से ज्यादा समय से लंबित हैं।

निवेदन का संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा, ‘‘आवेदन को इतने लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता। याचिकाकर्ताओं के आवेदन दो साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। प्रतिवादी को केवल याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर ही नहीं बल्कि दूसरों के आवेदन पर भी तेजी से कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। ’’

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल ने अदालत को बताया कि 19 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद से याचिकाकर्ता के इलाके के सैकड़ों आवेदनों का निपटारा किया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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