तबलीगी जमात: आठ विदेशियों की अपने मुल्क वापसी संबंधी याचिका पर अदालत ने पुलिस से मांगा जवाब

By भाषा | Updated: November 2, 2020 22:44 IST2020-11-02T22:44:17+5:302020-11-02T22:44:17+5:30

Tabligi Jamaat: Court Seeks Answer From Eight Foreigners On Their Petition For Return | तबलीगी जमात: आठ विदेशियों की अपने मुल्क वापसी संबंधी याचिका पर अदालत ने पुलिस से मांगा जवाब

तबलीगी जमात: आठ विदेशियों की अपने मुल्क वापसी संबंधी याचिका पर अदालत ने पुलिस से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, दो नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी दिशानिर्देशों के प्रति कथित तौर पर लापरवाही बरतने और तबलीगी जमात के कार्यक्रम में यहां शामिल होने के आरोपों से बरी किये गए आठ विदेशी नागरिकों की वापस अपने देश भेजे जाने संबंधी याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है।

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने रिकॉर्ड या विश्वसनीय सामग्री नहीं होने पर आरोप पत्र में लगाए गए सभी आरोपों से इन विदेशियों को मुक्त कर दिया था।

पुलिस ने इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई लंबित है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए छह नवंबर तक जवाब देने को कहा है।

अधिवक्ता आशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह के जरिये दायर याचिका में कहा गया कि विदेशियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है और उनके पासपोर्ट भी दे दिये गए हैं लेकिन उन्हें वापस उनके देश भेजने और उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को बंद नहीं किया गया है।

याचिका में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने 15 अक्टूबर के अपने आदेश में उन्हें कानून के मुताबिक वापस अपने देश भेजने के लिये निचली अदालत में औपचारिक आवेदन करने की छूट दी थी।

Web Title: Tabligi Jamaat: Court Seeks Answer From Eight Foreigners On Their Petition For Return

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