तबलीगी जमात मामला: अदालत ने बरी किए गए 35 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया

By भाषा | Updated: February 20, 2021 22:51 IST2021-02-20T22:51:34+5:302021-02-20T22:51:34+5:30

Tabligi Jamaat case: Court directed to return passports of 35 acquitted foreign nationals | तबलीगी जमात मामला: अदालत ने बरी किए गए 35 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया

तबलीगी जमात मामला: अदालत ने बरी किए गए 35 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 20 फरवरी दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को पुलिस को तबलीगी जमात मामले में बरी किए गए 35 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया।

इन सभी को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लागू सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने के आरोपों से पिछले साल दिसंबर में बरी किया गया था।

मुख्य मेट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने कहा कि अदालत पहले ही इन विदेशी नागरिकों को बरी कर चुकी है और पुलिस ने अब तक इसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है।

जांच अधिकारी ने विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट लौटाने पर कोई आपत्ति नहीं होने की बात कही, जिसक बाद अदालत ने पुलिस को यह निर्देश दिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Tabligi Jamaat case: Court directed to return passports of 35 acquitted foreign nationals

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे