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Swati Maliwal Assault Case: कैसे हुआ स्वाति मालीवाल पर हमला? दिल्ली पुलिस करेगी खुलासा, सीएम केजरीवाल के आवास के CCTV फुटेज की होगी जांच

By अंजली चौहान | Updated: May 17, 2024 12:22 IST

Swati Maliwal Assault Case:पुलिस की करीब 10 टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं, जिनमें से चार टीमें आरोपी केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं।

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Swati Maliwal Assault Case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में जांच का मन बना लिया है जहां पर कथित तौर पर स्वाति के साथ पिटाई का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने उस कंपनी को पत्र लिखा है जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर सीसीटीवी लगाए हैं और उस घटना की फुटेज लेने के लिए कहा है जिसमें पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के घर पर कथित तौर पर मारपीट की गई थी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच करेगी। केजरीवाल के घर के बाहर आठ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस की करीब 10 टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं, जिनमें से चार टीमें आरोपी केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक विभव कुमार पंजाब में हैं। 

सूत्रों ने बताया कि उत्तरी जिले की पुलिस टीमों और अन्य टीमों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले, पुलिस घटना की एक टाइमलाइन बनाएगी, जिसके बाद पुलिस उस दिन का पूरा क्रम स्थापित करेगी जब मालीवाल पर हमला किया गया था।

पुलिस इस बात की जांच करेगी कि 13 मई को मालीवाल किस समय मुख्यमंत्री आवास पहुंची थीं और सीएम हाउस के गेट पर उनसे मिलने वाले सभी लोगों के बयान भी दर्ज करेगी। जानकारी के मुताबिक, स्वाति मालीवाल 13 मई को सीएम हाउस के लिए कैब लेकर गई थीं। पुलिस कैब ड्राइवर का भी बयान दर्ज करेगी।

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से मिलने वाले सभी लोगों के बयान दर्ज करेगी।

दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद पर हुए कथित हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की। स्वाति ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ने उन पर हमला किया।

पुलिस अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराएगी। धारा 164 के तहत, एक मजिस्ट्रेट मुकदमे से पहले पुलिस जांच के दौरान किसी व्यक्ति का बयान या कबूलनामा दर्ज कर सकता है। मालीवाल ने 13 मई की रात 9.34 बजे मुख्यमंत्री आवास से पीसीआर कॉल की थी। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस विभव कुमार को नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए कह सकती है।

मालीवाल ने एफआईआर में आरोप लगाया, 'विभव ने मुझे थप्पड़ मारा और पेट में मारा।' पुलिस एफआईआर के अनुसार, मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर विभव कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारा, पेट पर मारा, हमला किया और लात मारी। दिल्ली पुलिस ने कथित हमले के संबंध में विभव कुमार को नामित करते हुए एफआईआर दर्ज की।

एफआईआर आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 323 के अलावा अन्य धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें किसी महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग, आपराधिक धमकी, शब्द संकेत या इरादे के कृत्य शामिल हैं। 

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