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सुशांत मामला: पिठानी को मादक पदार्थ मामले में जमानत देने से अदालत का इनकार

By भाषा | Updated: August 11, 2021 20:44 IST

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मुंबई, 11 अगस्त मुंबई में एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी को मादक पदार्थ से संबंधित मामले में जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया। यह मामला जून 2020 में राजपूत की मौत के मामले से जुड़ा है।

पिठानी को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने इस साल 28 मई को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।

पिठानी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 27 (ए) और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पिठानी ने यह दावा करते हुए जमानत मांगी थी कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है।

जमानत अर्जी में कहा गया है कि उनके पास कभी भी कोई मादक पदार्थ नहीं पाया गया और मादक पदार्थों की तस्करी में उनके शामिल होने का कोई संकेत नहीं मिला। लेकिन विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना ने तर्क दिया कि पिठानी के सेल फोन से आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो और अन्य सामग्री बरामद की गई, जिससे पता चलता है कि जब वह सुशांत के साथ रहते थे तो वह बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खरीदारी करते थे।

विशेष न्यायाधीश वी वी विद्वांस ने दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

सुशांत सिंह राजपूत ने कथित रूप से मुंबई स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद एनसीबी ने कुछ वाट्सऐप चैट के आधार पर फिल्म उद्योग में मादक पदार्थों की आपूर्ति के रैकेट की जांच की थी।

केंद्रीय एजेंसी ने राजपूत की मित्र व अदाकारा रिया चक्रवर्ती समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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