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मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच देने के आरोप में सुरेश चव्हाणके के खिलाफ शिकायत दर्ज, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में की थी भड़काऊ भाषणबाजी

By विशाल कुमार | Updated: December 28, 2021 12:51 IST

शिकायत के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने बड़ी संख्या में लोगों को सांप्रदायिक हिंसा और घृणा की भावना भड़काने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने की शपथ दिलाई। आरोपित वक्ताओं ने शपथ दिलाते समय भड़काऊ वाक्यों का इस्तेमाल किया, जरूरत पड़ने पर धर्म के नाम पर लोगों की हत्या करने की बात कही।

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ठळक मुद्देचव्हाणके ने यह भाषण हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था।चव्हाणके ने कहा था कि हम लड़ेंगे और मरेंगे और जरूरत पड़ी तो मार भी डालेंगे।आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ राजद्रोह, यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग.

नई दिल्ली: सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चव्हाणके के खिलाफ हेट स्पीच देने और धर्म के आधार पर दो अलग-अलग समूहों के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ाना देने वाला भाषण देने को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई है। यह भाषण चव्हाणके ने इस महीने की शुरुआत में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अवनी बंसल, प्रशांत दुबे और प्रखर दीक्षित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में 19 दिसंबर, 2021 की घटना का जिक्र है जिसे हिंदू युवा वाहिनी ने आयोजित किया था और उसकी अध्यक्षता चव्हाणके ने की थी।

शिकायत के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने बड़ी संख्या में लोगों को सांप्रदायिक हिंसा और घृणा की भावना भड़काने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने की शपथ दिलाई। आरोपित वक्ताओं ने शपथ दिलाते समय भड़काऊ वाक्यों का इस्तेमाल किया, जरूरत पड़ने पर धर्म के नाम पर लोगों की हत्या करने की बात कही।

शिकायत के अनुसार, चव्हाणके ने कहा था कि हम सब शपथ लें, अपना वचन दें, संकल्प लें कि अपनी आखिरी सांस तक हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसे एक हिंदू राष्ट्र रखेंगे। हम लड़ेंगे और मरेंगे और जरूरत पड़ी तो मार भी डालेंगे। हम किसी भी कीमत पर कुर्बानी देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे।

चव्हाणके के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ राजद्रोह, यूएपीए, केबल टीबी नेटवर्क अधिनियम और आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है. इसके साथ ही दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है।

शिकायत में चव्हाणके द्वारा पूर्व में भी ऐसे भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।

इसके साथ ही शिकायत में कहा गया है कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित धर्म संसद में खुलेआम नफरती और भड़काऊ भाषण देने के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है।

टॅग्स :दिल्लीदिल्ली पुलिस
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