SC ने केंद्र को अनिल अंबानी के रिलायंस कम्यूनिकेशन को 104 करोड़ रुपये वापस करने का दिया आदेश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 7, 2020 11:20 AM2020-01-07T11:20:15+5:302020-01-07T11:21:09+5:30
दरअसल, यह राशि स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी का संतुलन है, जिसे केंद्र द्वारा आर-कॉम को भुगतान किया जाना है।
उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र को अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस को लगभग 104 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया है।दरअसल, यह राशि स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी का संतुलन है, जिसे केंद्र द्वारा आर-कॉम को भुगतान किया जाना है।
Supreme Court today ordered the Centre to refund around Rs 104 crores to Anil Ambani-led Reliance Communications.
— ANI (@ANI) January 7, 2020
This amount is the balance of the bank guarantee for spectrum, to be paid to R-Com by Centre. (file pic) pic.twitter.com/e4ta4zeZte
बता दें कि जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने मंगलवार को केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका पैसा वापस करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसे एक ट्रिब्यूनल ने सुनाया था।