नीट में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 नवंबर को सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

By भाषा | Updated: October 28, 2021 21:07 IST2021-10-28T21:07:29+5:302021-10-28T21:07:29+5:30

Supreme Court to hear petitions challenging reservation in NEET on November 16 | नीट में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 नवंबर को सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

नीट में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 नवंबर को सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर केंद्र सरकार और चिकित्सा काउंसिलिंग समिति (एमसीसी) के 29 जुलाई के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय 16 नवंबर को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार और एमसीसी ने 29 जुलाई को नोटिस जारी कर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम सेठ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न की पीठ को सोलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अधिसूचना तैयार करने वालों के साथ विस्तृत बातचीत की है।

मेहता ने कहा, ‘‘मैं आग्रह करता हूं कि दीवाली के बाद मामले पर सुनवाई हो। साथ ही हम यह भी आश्वासन देते हैं कि जब तक अधिसूचना की वैधता पर निर्णय नहीं हो जाता है तब तक काउंसिलिंग शुरू नहीं होगी।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हम सोलीसीटर जनरल के आश्वासन को रिकॉर्ड में लेते हैं। मामले पर 16 नवंबर को सुनवाई होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Supreme Court to hear petitions challenging reservation in NEET on November 16

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे