हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करना अदालत का काम नहीं: सुप्रीम कोर्ट

By मनाली रस्तोगी | Published: August 9, 2022 09:36 AM2022-08-09T09:36:59+5:302022-08-09T10:22:12+5:30

न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ का कहना है कि रिकॉर्ड पर प्रामाणिक सामग्री के बिना शीर्ष अदालत राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने का सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकती है।

Supreme Court says not job of court to declare Hindus minority | हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करना अदालत का काम नहीं: सुप्रीम कोर्ट

हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करना अदालत का काम नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Highlights1957 के फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य की पूरी आबादी के संबंध में अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा कि यदि आप हमें ऐसे उदाहरण दें जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और कुछ दिशाओं की आवश्यकता है, तो हम शायद उस पर गौर कर सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक की स्थिति का निर्धारण कई अनुभवजन्य कारकों और आंकड़ों पर निर्भर करता है, जिसके कारण यह अभ्यास न्यायिक क्षेत्र से बाहर है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जिन राज्यों में उनकी संख्या अन्य समुदायों से अधिक है, वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करना अदालत का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अल्पसंख्यक की स्थिति का निर्धारण कई अनुभवजन्य कारकों और आंकड़ों पर निर्भर करता है, जिसके कारण यह अभ्यास न्यायिक क्षेत्र से बाहर है।

न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ के अनुसार, शीर्ष अदालत रिकॉर्ड पर प्रामाणिक सामग्री के बिना राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने का सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकती है। पीठ ने याचिकाकर्ता देवकीनंदन ठाकुर जी की ओर से पेश अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा, "अल्पसंख्यकों को घोषित करना अदालत का काम नहीं है। यह मामला-दर-मामला आधार पर होना चाहिए। जब तक आप हमें अधिकारों से वंचित करने के बारे में कुछ ठोस नहीं दिखाते, तब तक हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की सामान्य घोषणा नहीं हो सकती।"

जून में दायर जनहित याचिका ने अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1992 और एनसीएम शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2004 के प्रावधान को चुनौती दी है जो अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध कुछ लाभों और अधिकारों को ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन जैसी छह अधिसूचित समुदायों के लिए संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार सहित प्रतिबंधित करता है। सोमवार को पीठ ने उपाध्याय से कहा कि 1957 से शीर्ष अदालत के ऐसे फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।

बेंच ने उपाध्याय से कहा, "यह मुद्दा 1957 से चला आ रहा है (पुनः: केरल शिक्षा विधेयक मामला) जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे राज्यवार किया जाना है। हम अभी कुछ क्यों कहें या स्पष्ट करें? समस्या यह है कि आप एक ऐसा मामला बनाना चाहते हैं जब कोई मामला न हो।" 1957 के फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य की पूरी आबादी के संबंध में अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाना चाहिए।

अदालत ने आगे कहा, "यदि आप हमें ऐसे उदाहरण दें जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और कुछ निर्देश की आवश्यकता है, तो हम शायद उस पर गौर कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए एक सामान्य निर्देश की मांग कर रहे हैं। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? हम किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अलग-अलग राज्यों के आंकड़े या अन्य तथ्य नहीं हैं।"

Web Title: Supreme Court says not job of court to declare Hindus minority

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