शीर्ष न्यायालय ने आम के 100 पेड़ों से जुड़े उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

By भाषा | Updated: September 9, 2021 22:59 IST2021-09-09T22:59:28+5:302021-09-09T22:59:28+5:30

Supreme Court refuses to interfere with High Court order on 100 mango trees | शीर्ष न्यायालय ने आम के 100 पेड़ों से जुड़े उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

शीर्ष न्यायालय ने आम के 100 पेड़ों से जुड़े उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

नयी दिल्ली, नौ सितंबर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने एक भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में 1,000 रुपये प्रति पेड़ की दर से आम के 100 पेड़ों के संबंध में दावे को खारिज कर दिया था।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि एक अदालत ने 1,000 रुपये प्रति पेड़ मुआवजा निर्धारित किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने साक्ष्य पर गौर करने के बाद इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि अपीलार्थी आम के 100 पेड़ों की मौजूदगी को साबित करने के लिए संतोषजनक साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने अपने फैसले में कहा, ‘‘उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्यों पर गौर करते हुए हमने हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। ’’

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही वाशिम जिले में 1997 में शुरू की गई थी।

शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अक्टूबर 2015 के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुनाया।

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Web Title: Supreme Court refuses to interfere with High Court order on 100 mango trees

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