उच्चतम न्यायालय का वैद्यनाथ मंदिर को खोलने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार

By भाषा | Updated: September 7, 2021 19:59 IST2021-09-07T19:59:19+5:302021-09-07T19:59:19+5:30

Supreme Court refuses to immediately hear plea to open Vaidyanath temple | उच्चतम न्यायालय का वैद्यनाथ मंदिर को खोलने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय का वैद्यनाथ मंदिर को खोलने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार

नयी दिल्ली, सात सितंबर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार दिया जिसमें द्वाद्वश ज्योर्तिलिंगों में से एक झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए दोबारा खोलने का निर्देश राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इस अर्जी पर तुरंत सुनवाई की आवश्यकता नहीं है और इससे बढ़कर पूरी दुनिया इस महामारी ग्रस्त है।

पीठ ने कहा, ‘‘हम क्यों इसे प्राथमिकता दें। जब पूरी दुनिया त्रस्त है। आप उसे खोलना चाहते हैं।’’

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत कुमार ने कहा कि झारखंड में कोविड-19 के मामले बहुत कम हैं और ‘श्रावणी मेले’ के दौरान मंदिर को दो महीने के लिए खोलने पर विचार किया जा सकता है।

प्रधान न्यायाधीश ने याचिका पर तुरंत सुनवाई की अनुमति नहीं देते हुए कहा, ‘‘ हां, हां, आप जानते हैं, वहां कोविड नहीं है।

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Web Title: Supreme Court refuses to immediately hear plea to open Vaidyanath temple

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