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उच्चतम न्यायालय का चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने के लिये दाखिल याचिका पर विचार से इंकार

By भाषा | Updated: January 6, 2021 20:41 IST

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नयी दिल्ली, छह जनवरी उच्चतम न्यायालय ने चुनावों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल बंद करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर बुधवार को विचार करने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्ययामूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ चुनावों में मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिये दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह याचिका कन्याकुमारी स्थित अधिवक्ता सी आर जया सुकिन ने दायर की थी। याचिका में मतपत्रों से मतदान को अधिक भरोसेमंद बताते हुये कहा गया था कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के साथ छेडछाड़ की जा सकती है।

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी गयी कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार है और निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार ईवीएम के इस्तेमाल से उनके अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है।

इस पर पीठ ने सवाल किया कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार है। साथ ही पीठ ने अधिवक्ता से कहा कि वह यह जनहित याचिका वापस लेकर पहले उच्च न्यायालय जायें।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने और उच्च न्यायालय जाने की छूट प्रदान करने का अनुरोध किया। पीठ ने याचिका वापस लेने और उच्च न्यायालय संबंधी छूट के साथ याचिका खारिज कर दी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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