उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पटाखों पर रोक का उच्च न्यायालय का फैसला रद्द किया

By भाषा | Updated: November 1, 2021 16:28 IST2021-11-01T16:28:15+5:302021-11-01T16:28:15+5:30

Supreme Court quashes High Court's decision to ban firecrackers in West Bengal | उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पटाखों पर रोक का उच्च न्यायालय का फैसला रद्द किया

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पटाखों पर रोक का उच्च न्यायालय का फैसला रद्द किया

नयी दिल्ली, एक नवंबर उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए काली पूजा, दिवाली और इस साल कुछ और त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश सोमवार को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की विशेष पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने की संभावनाएं भी तलाशने के लिए कहा कि प्रतिबंधित पटाखों और उससे संबंधित सामान का राज्य में प्रवेश केंद्र पर ही आयात नहीं हो।

पीठ दिवाली के अवकाश के दौरान इस मामले पर सुनवाई के लिए बैठी है। वह उच्च न्यायालय के 29 अक्टूबर के उस फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने राज्य में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था, ‘‘राज्य यह सुनिश्चित करें कि इस साल काली पूजा, दिवाली के साथ-साथ छठ पूजा, जगद्धात्री पूजा, गुरू नानक जयंती और क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए जाए या उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए।’’

उसने कहा था कि इन अवसरों पर केवल मोम या तेल के दीयों का ही इस्मेमाल किया जाए।

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Web Title: Supreme Court quashes High Court's decision to ban firecrackers in West Bengal

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