पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया

By भाषा | Updated: January 18, 2021 23:35 IST2021-01-18T23:35:27+5:302021-01-18T23:35:27+5:30

Supreme Court issues notice to Karnataka government on petition of former Chief Minister | पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया

पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली, 18 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी की याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा। कुमारस्वामी ने याचिका दायर कर भ्रष्टाचार के एक मामले में बिना उचित मंजूरी के विशेष न्यायाधीश द्वारा उनके खिलाफ संज्ञान लिए जाने को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने कर्नाटक सरकार और मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और छह हफ्ते में उनसे जवाब मांगा।

पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी कर पूछा जाए कि क्या बिना मंजूरी के विशेष न्यायाधीश संज्ञान ले सकते हैं और छह हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाए।’’

मामला एम. एस. महादेव स्वामी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत बेंगलुरू सिटी में विशेष न्यायाधीश के समक्ष दी गई निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है जिसमें कुमारस्वामी एवं अन्य के खिलाफ अभियोजन चलाने की मांग की गई है।

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Web Title: Supreme Court issues notice to Karnataka government on petition of former Chief Minister

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