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आधार डेटा के निजी कंपनियों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा केंद्र को नोटिस, UIDAI से भी मांगा जवाब

By विनीत कुमार | Updated: November 22, 2019 12:50 IST

सुप्रीम कोर्ट ने आधार डेटा के प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ग्राहकों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है।

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ठळक मुद्देआधार डेटा के प्राइवेट कंपनियों द्वारा इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाबसुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार केंद्र द्वारा नियमों में बदलाव कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों को प्रमाणीकरण के लिए आधारा डेटा के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले कानून में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने UIDAI को भी नोटिस जारी कर इस बारे में जवाब मांगा है।

चीफ जस्टिस एस ए बोडबे और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने एसजी बोमबाटकेरे की ओर से दायर याचिका पर केंद्र और  UIDAI से जवाब मांगा है। इस याचिका में आरोप है कि आधार एक्ट में 2019 में बदलाव दरअसल शीर्ष अदालत के पूर्व के फैसले के मुताबिक नहीं है।

इससे पहले पांच जजों की एक बेंच ने आधार कार्ड की वैधता को बरकरार रखते हुए कुछ अपवाद रखे थे। इसके तहत कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेट कंपनियां ग्राहकों की इच्छा के बावजूद जानकारी के लिए आधार डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं।

बाद में केंद्र ने इसमें बदलाव किया और मोबाइल फोन कनेक्शन सहित बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी ऐच्छिक तौर पर आधार के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी।

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