सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आपराधिक मामले की जांच के दौरान अचल सम्पत्तियों को कुर्क नहीं कर सकती पुलिस

By भाषा | Updated: September 24, 2019 11:53 IST2019-09-24T11:53:43+5:302019-09-24T11:53:43+5:30

इससे पहले, बंबई उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि पुलिस को जांच के दौरान सम्पत्ति जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है

Supreme Court holds that police during investigation of criminal case cannot seize or attach immovable properties | सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आपराधिक मामले की जांच के दौरान अचल सम्पत्तियों को कुर्क नहीं कर सकती पुलिस

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आपराधिक मामले की जांच के दौरान अचल सम्पत्तियों को कुर्क नहीं कर सकती पुलिस

Highlights सीआरपीसी की धारा 102 में अवैध सम्पत्तियों को जब्त और कुर्क करने का पुलिस का अधिकार शामिल नहीं है। पुलिस किसी आपराधिक मामले की जांच के दौरान अचल सम्पत्तियों को कुर्क नहीं कर सकती।

सुप्रीम कोर्ट  ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि पुलिस किसी आपराधिक मामले की जांच के दौरान अचल सम्पत्तियों को कुर्क नहीं कर सकती। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 102 में अवैध सम्पत्तियों को जब्त और कुर्क करने का पुलिस का अधिकार शामिल नहीं है।

पीठ के लिए आदेश पढ़ने वाले न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यह सहमति से लिया गया फैसला है लेकिन न्यायमूर्ति गुप्ता ने कुछ अतिरिक्त कारण दिए हैं। शीर्ष अदालत ने किसी मामले की आपराधिक जांच के दौरान किसी सम्पत्ति को जब्त करने का पुलिस को अधिकार देने वाली आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 102 की व्याख्या की।

इससे पहले, बंबई उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि पुलिस को जांच के दौरान सम्पत्ति जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने अदालत के उक्त फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। 

Web Title: Supreme Court holds that police during investigation of criminal case cannot seize or attach immovable properties

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